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Monday 24 October 2016

इराक की संसद ने एल्कोहल पर प्रतिबंध हेतु कानून पारित किया

इराक की संसद ने 22 अक्टूबर 2016 को देश में एल्कोहल के उत्पादन, बिक्री एवं आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने के लिए एक कानून पारित किया.

इस नए कानून के अनुसार प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने पर 25 मिलियन इराकी दीनार का जुर्माना लगाया जायेगा. हालांकि इस नए कानून को इराक के उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है.

इस नए कानून का इराक के कुर्दिश क्षेत्र में लागू नहीं होने की संभावना है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर ईसाई लोग रहते हैं. यह नियम उन लोगों के लिए घाटे का कारण हो सकता है जो एल्कोहल की बिक्री से जीवनयापन करते हैं.
इराक के ईसाई विधि निर्माता जोसफ सलाइवा के अनुसार विधि निर्माताओं से परामर्श किये बिना ही इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया. इस नए नियम से संविधान के उस प्रावधान की उल्लंघना होती है जिसमें ईसाईयों सहित देश में किसी भी धर्म का पालन किए जाने की स्वतंत्रता दिए जाने की बात कही गयी है.

पूर्व अनुच्छेद में एल्कोहल सर्व करने वाले रेस्तरां पर अतिरिक्त टैक्स लगाये जाने का प्रावधान लिखा गया था.

पृष्ठभूमि

यह प्रस्ताव पूर्व न्यायाधीश महमूद अल-हसन द्वारा प्रस्तुत किया गया. उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि इसे संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार ही प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस्लाम के किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता.

इस्लाम में एल्कोहल के सेवन पर प्रतिबन्ध है लेकिन यह इराक के बड़े शहरों में आसानी से उपलब्ध है जिसमें ईसाइयों द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकानें विशेष रूप से शामिल हैं. हालांकि मुहर्रम का पवित्र माह होने के कारण यह दुकानें एक माह के लिए बंद हैं.

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